खरगोनमध्यप्रदेश

50 बकायादारों के नल कनेक्शन काटे निरंतर चलेगी कार्यवाही

50 बकायादारों के नल कनेक्शन काटे, निरंतर चलेगी कार्यवाही

 

सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी होगी- सीएमओ श्री निंगवाल

 

खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट /

नगरपालिका द्वारा राजस्व वसूली सम्पत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उप कर, जल कर एवं नगरपालिका स्वामित्व की दुकान किराया आदि वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एमआर निंगवाल द्वारा बकायादारों से युध्दस्तर पर वसूली करने के निर्देश दिए और कहा कि नगर पालिका का जल कर बकाया होने पर नल कनेक्शन काटे जाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका स्वामित्व की दुकानों की किराया राशि बकाया जमा न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंधितों को शासन के लक्ष्य अनुरूप वसूली में प्रगति लाने के लिए युध्दस्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

 

प्र. राजस्व अधिकारी महेश वर्मा द्वारा बताया गया कि निकाय की बकाया राशि वसूली के लिए बकायादारों को समय-समय पर बिल, मांगपत्र, सूचना पत्र आदि जारी किये जाने के उपरान्त भी सम्पत्ति कर, जल कर तथा दुकान किराया लीज आदि वर्षों का बाकी है, सूचना उपरान्त भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही कर जलकर बकायादारों के नल कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 04 लाख 23 हजार 300 रुपये की राशि बकाया होने पर 50 नल कनेक्शन काटे जा चुके है। करदाताओं की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड प्रभारियों द्वारा 10 से 20 तक बड़े बकायादारों को सूची तैयार कर वारंट की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही वारंट वसूली अमल में लायी जाएगी। वसूली के संबंध में निकाय के वसूली कर्मचारी निरंतर बकायादारों से संपर्क कर बकाया राशि नियत अवधि में जमा कर अप्रिय स्थिति से बचने की हिदायत दे रहे है व मौके पर ही रसीद जारी कर वसूली कर रहे है। बकायादारों के नामों का सार्वजनिक प्रकाशन भी कराया जाएगा।

 

श्री वर्मा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भवन भूमि स्वामियों को अपनी सम्पत्ति का स्वनिर्धारण कर विवरणी प्रस्तुत करने एवं अपने बकाया एवं चालू वर्ष के कर की राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना अनिवार्य है। नियत तिथि के पश्चात राशि भुगतान करने पर कर की राशि में दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिलेगा व शत-प्रतिशत कर की राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

 

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वे नगरपालिका की समस्त बकाया राशि समय पर नगरपालिका कार्यालय में अथवा मौके पर उपस्थित होने वाले नगर पालिका कर्मचारियों के माध्यम से भुगतान कर रसीद प्राप्त कर नगरपालिका द्वारा की जाने वाली अशोभनीय कार्यवाही से बचे एवं एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। नगरपालिका परिषद खरगोन को नगर विकास में अपनी बकाया समय पर जमा कर सहयोग प्रदान करें।

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